
नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आधार से पैन लिंक करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 30 जून तक पैन को आधार से लिंक किया जा सकता है। अभी आधार से पैन लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारण संस्था सीबीडीटी ने एक आदेश जारी कर कहा है कि मामले पर विचार-विमर्श के बाद आईटी रिटर्न्स फाइल करने के लिए पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। यह चौथी बार है जब सरकार ने पैन से आधार को लिंक करने की डेडलाइन बढ़ाई है।
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