
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंकिंग कस्टमर्स को कुछ अधिकार दिए हैं। जैसे कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर के साथ जेंडर, एज, रिलिजियन या फिजिकल एबिलिटी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसी तरह बैंकों की यह जिम्मेदारी है कि वे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ साधारण भाषा में कस्टमर को नियम-कायदों से जुड़ी जानकारी दें। किसी भी प्रोडक्ट, सर्विस से जुड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस कस्टमर को सर्विस लेने से पहले बताई जाना जरूरी है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिनमें कस्टमर बैंक से हर्जाना वसूल कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ नियम आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी जानकारी बैंक आपको शायद ही दें।
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