
नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि नियम बनाने का अधिकार आयोग को दिया जाए। आयोग ने कहा कि हम 2010 से ये बात कह रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत चुनाव आयोग को ही नियम बनाने के अधिकार मिलने चाहिए ना कि केंद्र सरकार को। हालांकि, कोई भी नया नियम बनाते वक्त आयोग केंद्र से मशविरा करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दोनों चुनाव आयुक्तों के मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे अधिकार दिए जाने को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर 19 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र और आयोग से जवाब मांगा था।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar https://ift.tt/2GUJWxU
No comments:
Post a Comment