
नई दिल्ली. करदाता अगर पूर्व इम्प्लॉयर से पेंशन पा रहा है तो वो भी 40 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन का हकदार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने गुरुवार को ये जानकारी दी। सीबीडीटी ने कहा, "पूर्व इम्प्लॉयर द्वारा मिलने वाली पेंशन सैलरीज कैटेगिरी के तहत टैक्सेबल है। इसी तरह पेंशन पाने वाला इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का दावा करने का हकदार है।"
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