
राजस्थान विधानसभा ने शुक्रवार को उस कानून को मंजूरी दे दी जिसमें 12 साल तक की लड़की से रेप के दोषी को फांसी दी जा सकेगी। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का कानून बनाया जा चुका है। राजस्थान की वसुंधरा राजे सरकार ने बुधवार को रेप कानून में बदलाव के लिए बिल पेश किया था। पुराने कानून में दो नई धाराएं जोड़ी गई हैं। इन दोनों राज्यों के अलावा, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार भी ऐसा ही कानून बनाने की तैयारी में है। हरियाणा में इससे जुड़े प्रावधान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा जब इसे पास कर देगी तो ये कानून बन जाएगा।
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