
पीएनबी में 12,672 करोड़ फ्रॉड के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बैंकों के लिए एहतियातन नई गाइडलाइन जारी की। इसके तहत 50 करोड़ से ज्यादा लोन लेने वाले शख्स को अब पासपोर्ट की डिटेल बैंक को देनी होगी। ताकि अगर कोई फ्रॉड सामने आए तो बैंक वक्त रहते संबंधित अथॉरिटी को सूचना दे पाएं और आरोपी को देश छोड़कर भागने से रोका जा सके। बता दें कि पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और गीतांजलि ग्रुप का मालिक मेहुल चौकसी जनवरी में विदेश भाग चुके हैं। इससे पहले शराब कारोबारी विजय माल्या भी 9000 करोड़ कर्ज चुकाए बगैर भाग चुका है।
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