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Saturday, 31 March 2018

जेलों में क्षमता से 600 गुना ज्यादा कैदी, ठीक से नहीं रख सकते तो इन्हें छोड़ देना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश की जेलाें में क्षमता से 600 गुना तक ज्यादा कैदी रखे जाने के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा, "कैदियों के पास भी मनवाधिकार हैं। उन्हें जेलों में जानवरों की तरह नहीं रखा जा सकता। सरकार अगर उन्हें ठीक से नहीं रख सकती तो हमें कैदियों को छोड़ देना चाहिए।" बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दो साल पहले राज्यों को जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदियों की समस्या पर योजना बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करेगी।

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