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Thursday, 8 March 2018

यात्री को बस में खड़े-खड़े नहीं ले जाया जा सकता, जानें अपने 7 अधिकार

किसी भी यात्री से किराया लिया गया है तो उसे बस में सीट देना जरूरी होता है। यदि कोई किराया लेने के बाद भी सीट नहीं दे रहा तो यात्री उसकी शिकायत कर सकता है। आरटीओ जितेंद्र सिंह रघुवंशी (इंदौर) ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान नियम के तहत अधिकतम 12 यात्रियों को खड़े करके बस में ले जाया जा सकता है लेकिन बस संचालक को इसकी अलग से परमीशन लेना होती है। यदि यह परमीशन संचालक के पास नहीं है तो उसे यात्री को सीट देना ही होगी। ऐसा न होने पर यात्री स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिशनर के साथ ही क्षेत्रीय ट्रांसपोर्ट अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं।

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