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Tuesday, 20 March 2018

एस/एसटी एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों की फौरन गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले जांच जरूरी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एक्ट के तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन को लेकर मंगलवार को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि इस एक्ट के तहत दर्ज शिकायत पर सरकारी कर्मचारी/अफसर को फौरन अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। सबसे पहले आरोपों की जांच की जाएगी और गिरफ्तारी से पहले ये लोग अग्रिम जमानत भी दी जा सकती है।

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