
केरल के चर्चित लव जिहाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का ऑर्डर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि हादिया और शफीन जहां पति-पत्नी की तरह रह सकेंगे। हाईकोर्ट ने उनकी शादी रद्द कर दी थी। आखिला अशोकन ने उर्फ हादिया ने दिसंबर 2016 में मुस्लिम युवक शफीन से शादी की थी। लड़की के पिता एम अशोकन का आरोप था कि यह लव जिहाद का मामला है। उनकी बेटी का जबर्दस्ती धर्म बदलवाकर शादी करवाई गई है।
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