
अपने शरीर या प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी का मर्डर भी कर देता है तो वह गुनहगार नहीं माना जाएगा। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 103 और 104 के मुताबिक हर व्यक्ति को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। हाईकोर्ट एडवोकेट संजय मेहरा का कहना है कि किसी व्यक्ति के हाथ में बंदूक या कोई दूसरा हथियार है और आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी जान लेने वाला है तो आप खुद का बचाव कर सकते हैं।
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