
राजनीतिक पार्टियों को अब विदेशों से मिले चंदे की स्क्रूटनी नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ने पिछले दिनों लोकसभा में इससे जुड़ा बिल बगैर बहस के पास करा लिया। मोदी सरकार ने फाइनेंस बिल 2018 में 21 संशोधन किए हैं। इनमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेग्यूलेशन) एक्ट 2010 में बदलाव भी शामिल है, जो राजनीतिक पार्टियों को विदेशी चंदा लेने से रोकता है। नए नियमों के मुताबिक पार्टियां आसानी से विदेशी चंदा ले सकती हैं और उन्हें अब 1976 के बाद से मिले चंदे का हिसाब भी नहीं देगा।
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