
सुप्रीम कोर्ट ने बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर समेत सभी सरकारी सेवाओं से आधार लिंक करने की सीमा अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता। आधार की वैधता पर फैसला आने तक इसे लिंक करने की तारीख आगे बढ़ाई जाए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 मार्च तक फैसला देना संभव नहीं है। बता दें कि 15 दिसंबर को भी कोर्ट ने आधार से जोड़ने की सीमा 31 मार्च तक बढ़ाई थी।
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