
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीबीएसई पेपर लीक मामले में दायर सभी 5 याचिकाओं को खारिज कर दिया। इनमें 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स पेपर को 25 अप्रैल को फिर से कराने के फैसले को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला कोर्ट के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। बता दें कि बोर्ड ने पिछले दिनों पेपर लीक की बात स्वीकार करते हुए 12वीं के एक पेपर को दोबारा कराने का एलान किया। साथ ही कहा कि कहीं भी 10वीं मैथ्स का री-एग्जाम नहीं कराया जाएगा। पेपर लीक पर चिंता करना कार्यपालिका का काम - न्यूज एजेंसी के मुताबिक, जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने दलीलें सुनने के बाद कहा, ''दोबारा परीक्षाएं कराने का फैसला सीबीएसई का है। ऐसा नहीं लगता कि यह मामला कोर्ट के कार्यक्षेत्र में आता हो।'' जस्टिस बोबडे ने कहा कि क्वेश्चन पेपर लीक से पड़ने वाले बुरे असर की चिंता करना कार्यपालिका का काम है। याचिकाओं में क्या मांगे रखी गई थीं - पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं में कई तरह की मांगें की गईं। दीपक कंसल और कोच्चि के छात्रा रोहन मैथ्यू की ओर से दायर...
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