
1993 मुंबई ब्लास्ट केस में उम्रकैद की सजा काट रहे अबू सलेम ने तीसरी शादी के लिए पैरोल अर्जी लगाई थी। शनिवार को नवी मुंबई कमिश्नर ने इसे खारिज कर दिया। सलेम ने फरवरी में 45 दिन की पैरोल के लिए अर्जी दी थी। पिछले साल भी सलेम ने टाडा कोर्ट से शादी करने की इजाजत मांगी थी। इससे पहले मुंबई के मुंब्रा इलाके में रहने वाली लड़की ने कोर्ट में आवेदन देकर कहा था कि वह सलेम से शादी करना चाहती है। उसका दावा था कि 2014 में उसने ट्रेन में सलेम से निकाह किया, इसलिए अब उसे आधिकारिक तौर पर इसकी अनुमति दी जाए। बता दें कि सलेम को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण कर भारत लाया गया।
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