
कठुआ, उन्नाव, सूरत और इंदौर में बच्चियों से दुष्कर्म की घटनाओं से पूरा देश गुस्से में है। पीएम आवास पर ढाई घंटे तक कैबिनेट की बैठक चली। जिसके बाद उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई, जिसके तहत 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को कम से कम 20 साल या उम्र कैद और अधिकतम फांसी की सजा दी जाएगी। सरकार ने ऐसा फैसला तब लिया जब सोशल साइट्स से लेकर सड़कों तक पर लोग रेप पीड़ितों के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देश में रेप से जुड़े कुछ आंकड़े बतातें हैं।
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