
सरकार ने मेघालय से आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट को पूरी तरह से हटा लिया है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश में भी इस एक्ट को सिर्फ 3 जिलों (8 पुलिस स्टेशनों) तक सीमित कर दिया गया है। सोमवार को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया। बता दें कि इस एक्ट के तहत सुरक्षाबलों को ऑपरेशन के दौरान किसी को भी बिना वारंट अरेस्ट करने और उसकी संपत्ति की छानबीन करने के खास अधिकार मिलते हैं।
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