
बच्चियों से रेप के मामलों में सख्त सजा के प्रावधानों पर सरकार ने शनिवार को अहम फैसला लिया। कैबिनेट ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप के मामले सामने आने पर दोषी को फांसी दिए जाने का नियम लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास पर करीब ढाई घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद अध्यादेश लाने को मंजूरी दी गई। ये भी फैसला लिया गया कि रेप केस की जांच और सुनवाई में तेजी के लिए भी सुधार किए जाएंगे। अभी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत कम से कम सात साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। बता दें कि कठुआ-उन्नाव-सूरत में बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आने के बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मोदी ने भी इन मामलों पर कहा था कि देश की बच्चियों को न्याय मिलेगा।
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