
ताजमहल पर मालिकाना हक जताने वाला सुन्नी वक्फ बोेर्ड मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में शाहजहां के दस्तखत वाला वक्फनामा पेश नहीं कर पाया। बोर्ड ने कहा कि ताजमहल का असली मालिक खुदा है। जब कोई संपत्ति वक्फ को दी जाती है तो वह खुदा की संपत्ति बन जाती है। वहीं, चीफ जस्टिस ने कहा कि बोेर्ड अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं। बता दें कि बोर्ड ने पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में दावा किया कि खुद मुगल बादशाह शाहजहां ने बोर्ड के पक्ष में इसका वक्फनामा किया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सबूत के तौर पर शाहजहां के दस्तखत वाले दस्तावेज दिखाने को कहा था। बोर्ड को दस्तावेज पेश करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया था। ताज महल पर हक को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड और आर्कियाेलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) के बीच विवाद चल रहा है।
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