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Thursday, 19 April 2018

इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी देने पर मिलेगी सजा, नौकरी देने वालों से होगी शिकायत

नई दिल्ली.   इनकम टैक्स रिटर्न में गलत जानकारी देने वाले लोगों को आयकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। बुधवार को एक एडवाइजरी जारी कर विभाग ने कहा कि अब ऐसे लोग जो अपना आयकर भरने में गलत आंकड़े बताते हैं या जो अपनी कटौतियों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं, ऐसे लोगों को सजा दी जाएगी और उनकी नियुक्ति करने वालों को भी उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा।        इनकम टैक्स एक्ट के तहत गलत हैं टैक्स आंकड़ों से छेड़छाड़ - डिपार्टमेंट की इनकम टैक्स रिटर्न्स से जुड़ी जानकारी हासिल करने वाली संस्था सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने बुधवार को ही इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर कहा कि आयकरदाताओं को ऐेसे जालसाज टैक्स एडवाइजर्स से बचना चाहिए जो उन्हें गलत तरीकों से टैक्स बचाने के तरीके बताएं। इसमें कहा गया है कि ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत इसमें सजा का प्रावधान भी है।    डिपार्टमेंट ने क्यों जारी की एडवाइजरी  - बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जनवरी में बेंगलुरू की एक कंपनी के कुछ कर्मचारियों के टैक्स फ्रॉड...

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