
केंद्र सरकार एससी-एसटी एक्ट के पुराने प्रावधान को बरकरार रखने के लिए अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है। प्रावधानों में बदलाव को लेकर सुप्रीम के फैसले से देश के दलित संगठनों में पनपे आक्रोश से सरकार चिंतित है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को एससी-एसटी एक्ट के गिरफ्तारी समेत कुछ प्रावधानों में बदलाव किया था। इसके विरोध में 3 मार्च को भारत बंद बुलाया गया था। प्रदर्शन के दौरान 10 से ज्यादा राज्यों में हिंसा हुई थी और 15 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि हमने एससी-एसटी एक्ट के किसी भी प्रावधान को कमजोर नहीं किया। कोर्ट याचिका पर 14 अप्रैल तक फिर सुनवाई करेगा।
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