
शादी के बाद भी यदि पति-पत्नी के बीच शारीरिक संबंध न हों तो यह तलाक का एक आधार होता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने महिला से धोखे से शादी करने के केस में यह फैसला दिया। मामले की सुनवाई कर रहीं जस्टिस मृदुला भाटकर ने कहा कि, इस मामले में शादी के 9 साल बीत जाने के बाद भी दंपत्ति के बीच शारीरिक संबंध होने का कोई सुबूत नहीं है, जिसके कारण इसे रद्द किया जाता है।
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