
मोदी सरकार ने यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) में होने वाले संशोधनों पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट ने पॉक्सो एक्ट में बदलाव के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी। नए संशोधनों के लागू होने के बाद 12 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ रेप करने पर आरोपी को मौत की सजा सुनाई जा सकेगी लेकिन महिला के साथ रेप करने पर मिनिमम पनिशमेंट 7 से 10 साल करने का निर्णय लिया गया। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर इसे लेकर यूजर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि रेप तो रेप होता है फिर सजा में इतना भेदभाव क्यों?
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2HjjVod
No comments:
Post a Comment