
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को यूएई का वर्क परमिट रखने की वजह से संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि आसिफ सच्चे और ईमानदार नहीं थे। इस फैसले के बाद विदेश मंत्री किसी भी सार्वजनिक पद पर नहीं रह सकते। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अयोग्य घोषित करने के बाद कोर्ट का ये दूसरा सबसे बड़ा फैसला है।
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