
जीएसटी के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रानिक वे यानि ई-वे बिल (E way Bill) रविवार 1 अप्रैल से लागू हो गया। ये बिल 50 हजार रुपए से ज्यादा के माल की ढुलाई के लिए जरूरी होता है। माना जा रहा है कि ई वे बिल से टेक्स चोरी रुकेगी और इससे टेक्स सेविंग बढेगी। इससे नकद पैसों में हो रहे कारोबार पर रोक लगेगी। इससे पहले 1 फरवरी को जब इस बिल को लागू किया गया तब ये प्रणाली पूरी तरह बैठ गई थी। ये बिल अगर अब काम कर गया तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बड़ी क्रांति आ सकती है।
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