
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सभी जजों में प्रधान हैं। कोर्ट में मुकदमों का आवंटन और बेंच गठित करना सीजेआई का संवैधानिक अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने अशोक पांडे की जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में केसों के आवंटन और बेंच गठन के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की गई थी।
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