
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र के उस दावे को मानने से इनकार कर दिया कि आधार सिस्टम में चल रहे सभी खराबियों का इलाज है। आधार की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने कहा कि बैंक फ्रॉड जैसी समस्याओं का समाधान आधार से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बैंक को पता होता है कि वो किसे लोन दे रहा है। फ्रॉड सिर्फ बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से ही मुमकिन होता है। आधार इसे रोकने में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता।
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