
बुजुर्ग मां-बाप या अभिभावकों के साथ बुरा बर्ताव करने या उन्हें घर से निकाल देने वाले बच्चों या रिश्तेदारों को 6 महीने की जेल हो सकती है। अभी 3 महीने तक की सजा का प्रावधान है। केंद्रीय न्याय एवं सामाजिक आधिकारिता मंत्रालय कानून में बदलाव करके इसे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक रखरखाव एवं कल्याण अधिनियम 2007 की समीक्षा की जा रही है। बच्चों की परिभाषा में गोद लिए और सौतेले बच्चों, दामाद और बहू को भी शामिल करने की तैयारी है।
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