
मध्य प्रदेश के जल संसाधन और जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनावी खर्च की सही जानकारी न देने (पेड न्यूज) के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने शुक्रवार को चुनाव आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आयोग ने मिश्रा को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया था। उनके 3 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव में खर्च से जुड़ा है।
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