
यदि आपके पास भी फटा-पुराना, रंग लगा हुआ नोट है तो टेंशन न लें। ऐसे नोटों को आप बैंक में बदलवा सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) इस बारे में सर्कुलर जारी कर चुका है। इसमें बताया गया है कि कौन से नोट बैंक को लेना होंगे और ऐसे कौन से नोट हैं, जिन्हें बैंक लेने से इंकार नहीं कर सकते हैं। हम बता रहे हैं ऐसी कौन-सी गलतियां हैं जो नोट पर करने से बैंक आपके नोट को लेने से मना कर सकता है।
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