
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि विपक्षी सांसदों को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग को लेकर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सभा का नियम कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने के लिए सदन में नोटिस दिए बिना सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दिया जा सकता। जजों को हटाने को लेकर सांसदों की बयानबाजी रोकने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि मामले में हमें कोई जल्दी नहीं है। अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from Today's Top Hindi News Headlines From India and World - Dainik Bhaskar https://ift.tt/2rwoCV5
No comments:
Post a Comment