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Friday, 18 May 2018

हाईकोर्ट ने कहा : गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करना अपराध नहीं

गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करना अपराध नहीं है। यह बात केरला हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कही है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच के जस्टिस एएम शफीक और जस्टिस पी सोमराजन ने यह बात मानी की गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करने से एक्सीडेंट होते हैं और लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है।

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