
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गो हत्या और बच्चा चुराने की अफवाह पर भीड़ द्वारा हत्या करने को अपराध बताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में सतर्कता बरतना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ द्वारा हिंसा फैलाने और हत्या करने मामलों में गाइडलाइ जारी करने की मांग पर महात्मा गांधी के परपोते द्वारा तुषार गांधी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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