
भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 बुधवार को लोकसभा में भी पास हो गया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए देश छोड़कर भागने के मामले बढ़ रहे हैं जिन्हें रोकना जरूरी है। इस समस्या से निपटने के लिए मौजूदा कानून में सख्ती के प्रावधान नहीं हैं। क्रिमिनल लॉ में भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने में नया बिल प्रभावी साबित होगा। राज्यसभा में इस बिला को पिछले गुरुवार को ही मंजूरी मिल गई थी।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2uQmh9L
No comments:
Post a Comment