
पीएनबी घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटिगुआ की नागरिकता मिलने पर मुंबई पुलिस की तरफ से बयान आया है। पुलिस का कहना है कि चौकसी को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 10 सितंबर 2015 को विशेष ‘तत्काल’ दर्जे के तहत पासपोर्ट जारी किया था। इसमें पुलिस सत्यापन रिपोर्ट (पीवीआर) यानी पुलिस वेरीफिकेशन की जरूरत नहीं होती। इसलिए मुंबई पुलिस से पीवीआर दिए जाने का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि अब इस मामले के जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने यह बयान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के शुक्रवार को दिए उस बयान के बाद जारी किया है, जिसमें कुमार ने कहा था कि चोकसी के पासपोर्ट में मौजूद पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर उसे पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया गया था।
आज की ताज़ा ख़बरें पढ़ने के लिए दैनिक भास्कर ऍप डाउनलोड करें
from दैनिक भास्कर https://ift.tt/2OK1i0H
No comments:
Post a Comment