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Friday, 3 August 2018

सोशल मीडिया हब बनाने का फैसला रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- इससे हर किसी की निगरानी होती

केंद्र ने ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी के लिए सोशल मीडिया हब बनाने का फैसला वापस ले लिया है। इसके खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को इस पर सवाल उठाए थे। साथ ही केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा था। शुक्रवार को एडिशनल सॉलिसीटर जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा समेत तीन जजों की बेंच को बताया कि सरकार ने सोशल मीडिया हब बनाने के लिए जारी नोटिफेशन को रद्द कर दिया है।

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