
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी/एसटी एक्ट में संशोधन संसद में पारित हो चुका है और इस स्थिति में रोक नहीं लगाई जा सकती। शुक्रवार को इस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई हुई। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र सरकार से छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि संशोधित कानून सभ्य समाज में शोषण का नया हथियार बन जाएगा।
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