
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (NEET) समेत ऑल इंडिया लेवल की सभी परीक्षाओं में आधार को लेकर अंतरिम आदेश दिया। कोर्ट ने बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) से कहा कि इस साल नीट परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं किया जाए। आधार की संवैधानिक वैधता पर फैसला होने तक यह आदेश जारी रहेगा। बता दें कि सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच नीट के नोटिफिकेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। नीट के लिए फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 मार्च है, परीक्षा 6 मई को होगी। इसके जरिए देशभर के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिला दिया जाता है।
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