
हाईकोर्ट ने बुधवार को पीएनबी फ्रॉड के आरोपी नीरव मोदी की फर्म फायरस्टार डायमंड की पिटीशन पर सुनवाई की। कोर्ट ने पीएनबी फ्रॉड केस को स्केची (आधा-अधूरा) करार दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी ये साफ नहीं है कि फ्रॉड कितने का हुआ और ईडी किस अधिकार से संपत्तियों पर छापेमारी कर रही है। कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर केस से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी। बता दें कि फायरस्टार डायमंड ने मंगलवार को हाईकोर्ट में फर्म की संपत्तियों पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पिटीशन दायर की थी।
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