
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि कोई मुजरिम चुनावों में कैंडिडेट कैसे तय कर सकता है। जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खनविलकर और जस्टिस डीवीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने पूछा, "एक शख्स जिसे मुजरिम करार दिया गया है और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया है, वो चुनावों के लिए कैंडिडेट कैसे तय कर सकता है। इससे लोकतंत्र की पवित्रता कैसे बरकरार रखा जा सकती है।" इस मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।
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