
नई कार खरीदते वक्त 3 साल और दोपहिया वाहन लेते समय 5 साल का इंश्योरेंस कराना अनिवार्य हो सकता है। वित्त मंत्रालय के आदेश पर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट ऑथरिटी (इरडा) नए इंश्योरेंस नियम लाने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे सरकार की मंशा मुख्य रूप से थर्ड पार्टी इश्योरेंस को बढ़ावा देने की है। वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने से उस वाहन से हादसे का शिकार होने वाले को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाता है।
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