
केंद्र सरकार की ओर से पॉक्सो एक्ट में संशोधन को लेकर लाए गए अध्यादेश को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। नए अध्यादेश के मुताबिक, 12 साल से कम उम्र के बच्चों से दुष्कर्म करने वालों को मौत की सजा दी जाएगी। 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले को दी जाने वाली कम से कम सजा 10 साल से बढ़ाकर 20 साल की गई है। दोषी को उम्रकैद भी हो सकती है। इसके अलावा भगौड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश पर भी राष्ट्रपति ने मुहर लगा दी है।
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