
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान सरकार को आदेश दिया है कि हाफिज सईद को समाज कल्याण के काम करने से ना रोका जाए, ना ही उसे परेशान किया जाए। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, मंगलवार को हाईकोर्ट ने इस संबंध में आदेश जारी किए। इसमें कहा गया कि अगले आदेश तक सईद के लिए परेशान ना करने की नीति जारी रखी जाए। बता दें कि बीते साल नवंबर में लाहौर हाईकोर्ट ने ही हाफिज सईद को नजरबंदी से आजाद करने का फैसला किया था।
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