
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा रोस्टर व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। वरिष्ठ वकील शांति भूषण की याचिका पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही रोस्टर और केसों के बंटवारे की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा जज केसों का बंटवारा करेंगे तो अव्यवस्था फैल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शांति भूषण ने याचिका में कहा था कि कॉलेजियम को रोस्टर तय करना चाहिए।
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