
केंद्र सरकार ने पॉक्सो एक्ट को जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रस्ताव रखा है। यह मंजूर हुआ तो कम उम्र के लड़कों का यौन शोषण करने वालों को भी सख्त सजा दी जा सकेगी। अभी इस एक्ट में सिर्फ बच्चियों का यौन शोषण करने वालों के लिए गंभीर सजा का प्रावधान है। केंद्र ने पिछले हफ्ते ही अध्यादेश के जरिए इस एक्ट में बदलाव किया है, जिसके तहत अब 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का यौन उत्पीड़न करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। पहले अधिकतम उम्रकैद की सजा थी।
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