
जस्टिस बृजमोहन हरिकृष्ण लोया की मौत के मामले में एसआईटी जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि जज लोया की मौत प्राकृतिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में दायर की गईं सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। सीबीआई के स्पेशल जज लोया की मौत को लेकर कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं थीं। इनमें मांग की गई थी कि इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई पिछले ही पूरी कर चुका था। महाराष्ट्र सरकार ने स्वतंत्र जांच का यह कहते हुए विरोध किया था कि इस बारे में दायर याचिकाएं राजनीति से प्रेरित हैं।
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