
नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस में 2 दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने के खिलाफ लगाई गई पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट के फांसी के फैसले पर सुनवाई की थी। जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट के फांसी की सजा के फैसले को बरकरार रखा था। विनय शर्मा (23) और पवन गुप्ता (22) की ओर से सजा पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी। शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इस मामले में आरोपियों की दलील सुनी।
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