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Thursday, 16 August 2018

क्रीमीलेयर के बहाने प्रमोशन में आरक्षण बंद नहीं कर सकते: केंद्र

केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है क्रीमीलेयर की दलील के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह कहता हो कि एससी, एसटी वर्ग के धनी लोगों को क्रीमीलेयर का सिद्धांत लागू कर आरक्षण का लाभ लेने से रोका जा सकता है।

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